नए वित्त वर्ष के आगाज के साथ ही आम आदमी से सीधे तौर पर जुड़े कुछ खास नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कुछ ऐसे बड़े नियम हैं जिनमें बदलाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। हम अपनी इस खबर के जरिए आपको इन्हीं बदलावों के बारे में बताएंगे। जानिए नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से क्या कुछ बदलने वाला है। 2.5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच की Income वालों का Tax 10 फीसद से 5 फीसदी कर दिया जाएगा। सेक्शन 87ए के तहत छूट 5000 रुपये से घटाकर 2500 रुपये कर दी गई है। साथ ही जिन की आय 3.5 लाख रुपये से ऊपर है उनके लिए कोई छूट नहीं है। जिन लोगों की आय 50 लाख से 1 करोड़ है, उनपर 10 फीसदी सरचार्ज लगेगा। साथ ही जिन लोगों की आय एक करोड़ रुपये के ऊपर है उनपर 15 फीसद तक का सरचार्ज लगेगा। जिन लोगों की कर योग्य आय 5 लाख रुपये तक की है (बिजनेस इनकम के अलावा) उनके लिए टैक्स फाइल करने के लिए एक पेज का सरल फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। आंकलन वर्ष 2018-19 के लिए राजीव गांधी इक्विटी Saving Scheme में निवेश करने वालों के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं दी जाएगी। Income Tax Department...